दलित-दलित एक समान हिन्दू हो या मुसलमान

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 341 वर्तमान में दलित मुसलमानों और ईसाइयों को अनुसूचित जाति (SC) के लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं देता है। इसमें केवल हिंदू, सिख और बौद्ध दलित शामिल हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अस्पृश्यता केवल हिंदू धर्म में ही मौजूद है। हालाँकि, साक्ष्य बताते हैं कि दलित मुसलमानों और ईसाइयों को भी इसी तरह के भेदभाव और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें एससी श्रेणी में शामिल करने से उन्हें महत्वपूर्ण सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सहायता मिलेगी। अनुच्छेद 341 में संशोधन का उद्देश्य सभी दलितों के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित करना है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, उनके संघर्षों को मान्यता देकर और उन्हें समान कानूनी अधिकार देकर।

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